कैशलेस उपचार योजना शुरू की
नई दिल्ली । देश में सड़क किसी भी सड़क पर मोटर वाहन से दुर्घटना का दुर्घटना के पीड़ितों को निर्दिष्ट अस्पतालों में पहले सात दिन के लिए डेढ़ लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, (सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 2025) योजना पांच मई से लागू हो गई है। इस योजना का उद्देश्य समय पर चिकित्सा सहायता न मिलने के कारण हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या को कम करना है।
अधिसूचना में कहा गया,शिकार होने वाला कोई भी व्यक्ति इस योजना के प्रावधानों के अनुसार कैशलेस उपचार का हकदार होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ( एनएचए) को पुलिस,अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ समन्वय कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी वनाया गया है। अधिसूचना में कहा गया, पीड़ित को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिन की अवधि के लिए किसी भी निर्धारित अस्पताल में प्रति पीड़ित एक लाख 50 हजार रुपए तक की राशि के कैशलेस उपचार का अधिकार होगा।
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